उत्तराखंड: ऊर्जा निगमों में छह माह तक हड़ताल पर रोक, सरकार ने लागू किया एस्मा

खबर शेयर करें

देहरादून। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए सख्त कदम उठाते हुए राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में छह माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इस दौरान निगमों के किसी भी कर्मचारी संगठन को हड़ताल की अनुमति नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: अक्षय तृतीया पर खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट, मुख्यमंत्री धामी ने की विशेष पूजा

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एस्मा उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में लागू रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: उत्थान मंच में 11 मार्च को होगी महिला होली गायन एवं स्वांग प्रतियोगिता

अधिसूचना जारी होने के बाद निगम प्रबंधन ने सभी कर्मचारी संगठनों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि आगामी छह माह तक हड़ताल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। ऊर्जा आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित न होने देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।