देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने मुहर लगाई। कर्मचारियों से लेकर महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, आवास और समान नागरिक संहिता से जुड़े कई फैसले लिए गए।
कर्मचारियों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब पदोन्नति प्रक्रिया में अधिक लचीलापन आएगा, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग में नियमावली संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन को स्वीकृति दी है। पहले सुपरवाइजर पदों पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 40 प्रतिशत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 10 प्रतिशत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पदोन्नति से भरे जाते थे। अब भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकृत किए जाने के कारण यह 10 प्रतिशत कोटा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदोन्नति कोटे में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अब सुपरवाइजर पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से होगी।
रायपुर क्षेत्र में ‘फ्रिज जोन’ में राहत
कैबिनेट ने रायपुर एवं आसपास के उन क्षेत्रों में, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन किया है। अब इन क्षेत्रों में लो डेंसिटी हाउसिंग (छोटे मकान) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके मानक आवास विकास विभाग द्वारा तय किए जाएंगे।
स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण नियमों में बदलाव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति मिलेगी। नए जिले में नियुक्त कर्मी वहां के कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। साथ ही पहाड़ से पहाड़ एवं मैदानी से पर्वतीय जिलों में स्थानांतरण की व्यवस्था भी लागू होगी।
यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण में संशोधन
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान एवं तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए उनके संबंधित देश के नागरिकता प्रमाणपत्र या मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे। तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र को भी अनुमन्य किया जाएगा।
विधानसभा सत्र से जुड़े निर्णय
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान किए जाने के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया। साथ ही राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
राज्य उपक्रमों के मुनाफे पर हिस्सा देगी सरकार को रकम
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब कर के बाद के लाभ (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की।