आयकर कानून में बड़ा बदलाव: 2025 से लागू होगा नया डायरेक्ट टैक्स बिल

खबर शेयर करें

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में अपना आठवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि नया डायरेक्ट टैक्स बिल अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा। यह नया कानून 2025 से लागू होगा और वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

टैक्स प्रावधानों को सरल बनाने पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स बिल का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना है। गैर-जरूरी धाराओं को हटाने और कानून की भाषा को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे करदाताओं को न केवल टैक्स फाइलिंग में सहूलियत होगी, बल्कि कानूनी विवादों में भी कमी आएगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी-रुद्रपुर हाईवे पर झाड़ियों में मिला प्रॉपटी डीलर का शव, पुलिस जांच में जुटी

तीसरी बार हो रहा है आयकर अधिनियम में बदलाव का प्रयास

इससे पहले 2010 में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक पेश किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। मोदी सरकार ने भी एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, लेकिन उसकी सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब सरकार एक नया और प्रभावी कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग से 4500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट की उम्मीद

हजारों प्रावधान होंगे समाप्त

नए टैक्स बिल के तहत अप्रासंगिक हो चुके हजारों प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे करदाताओं की मुश्किलें कम होंगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी आसान होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: शीतकालीन पर्यटन को बूस्ट देने आएंगे पीएम मोदी, हर्षिल में होगा भव्य कार्यक्रम

विशेषज्ञों की राय

टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि नया बिल कर सुधारों की दिशा में एक अहम कदम है। इससे करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और टैक्स प्रशासन अधिक प्रभावी बनेगा।

सरकार इस बिल को समय पर लागू करने के लिए तत्पर है ताकि भारत की कर व्यवस्था आधुनिक, सरल और व्यवसाय अनुकूल बन सके।