Uttarakhand: व्यापारी से हाथापाई के आरोपी दीपक को जमानत, छह माह तक कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई

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कोटद्वार। व्यापारी से कथित हाथापाई और धमकी देने के मामले में हिरासत में लिए गए दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय से जमानत मिल गई। अदालत ने उसे दो जमानतियों के साथ डेढ़ लाख रुपये के मुचलके पर रिहा किया। हालांकि, जमानत के साथ न्यायालय ने आरोपी को कड़ी चेतावनी भी दी है। अगले छह माह के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने या किसी घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर उसके खिलाफ अर्थदंड समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में यदि उसकी गतिविधियों से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है या वह किसी घटना में जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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मामले को लेकर बुधवार शाम कोटद्वार में व्यापारियों का आक्रोश भी सामने आया था। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर धरना दिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। व्यापारियों का आरोप था कि कोटद्वार में जिम संचालित करने वाला दीपक पहले भी विवादों में रहा है और उसने एक बार फिर गंगादत्त जोशी मार्ग के व्यापारी संजीव टांक के साथ हाथापाई कर उन्हें धमकाया।

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व्यापारियों ने यह आरोप भी लगाया था कि दीपक ने संजीव टांक के खिलाफ अन्य व्यापारियों को भड़काने का प्रयास किया। बताया गया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद के कुछ हिस्से को हटाए जाने से जुड़े घटनाक्रम की एक पोस्ट दीपक ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। इस पोस्ट पर गंगादत्त जोशी मार्ग पर गारमेंट्स का कारोबार करने वाले संजीव टांक ने टिप्पणी की थी।

आरोप है कि इसी टिप्पणी से नाराज होकर दीपक संजीव टांक के प्रतिष्ठान पर पहुंचा और उनके साथ कथित तौर पर हाथापाई करते हुए धमकी दी। घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दीपक को हिरासत में लेकर एसडीएम न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों पर सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत दे दी। साथ ही आगामी छह माह तक कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उसे न्यायालय की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

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