छात्रवृत्ति घोटाला मामला: हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

खबर शेयर करें

नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को 12 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: SSP के फोन पर देर रात आई सूचना से खुली चोरी की गुत्थी, फरार ठग चोरगलिया से गिरफ्तार

मामले के अनुसार, जगमोहन सिंह कफोला, जो हल्द्वानी स्थित समाज कल्याण निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, ने 18 जून 2021 को निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित मिलीभगत में छात्र-छात्राओं का भौतिक सत्यापन किए बिना छात्रवृत्ति राशि जारी कर दी। जबकि उनका दावा है कि उस समय लागू शासनादेश और नियमों के अनुसार ही छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की गई थी। कफोला ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई और राज्य सरकार को अगली तिथि तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।