नई दिल्ली। आम आदमी और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब GST के चार की जगह केवल दो स्लैब (5% और 18%) होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए प्रावधान 22 सितंबर से लागू होंगे। दूध, रोटी, पराठा, छेना जैसी खाद्य वस्तुएं और कई स्वास्थ्य सेवाएं टैक्स फ्री होंगी। वहीं शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, AC और कार जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी।
हालांकि लग्जरी वस्तुओं, महंगी गाड़ियों और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इनमें बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक, सिगरेट, सिगार, कैफीनयुक्त पेय और क्रिकेट मैच के टिकट शामिल हैं।
क्या हुआ सस्ता
दूध, रोटी, पराठा, छेना : पूरी तरह टैक्स फ्री
शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग प्रोडक्ट्स : 18% से घटकर 5%
AC, वॉशिंग मशीन, टीवी : 28% से घटकर 18%
दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट : 12%-18% से घटकर 5%
हेल्थ व जीवन बीमा : अब टैक्स फ्री
स्कूल नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, प्रैक्टिस बुक : टैक्स फ्री
क्या हुआ महंगा
बड़ी कारें, एसयूवी और लग्जरी वाहन : 28% से बढ़कर 40%
350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें : 28% से 40%
सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सिगार : 28% से 40%
कार्बोनेटेड/कैफीनयुक्त पेय : 28% से 40%
क्रिकेट मैच के टिकट : 12% से 18%
सरकार का कहना है कि इस सुधार का मकसद आम आदमी को राहत देना और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके इस्तेमाल को सीमित करना है।

