नई दिल्ली। देशभर में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा में बदलाव को लेकर फैल रही खबरों पर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए सरकार ने साफ कहा है कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, हाल के दिनों में यह दावा तेजी से वायरल हो रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 45 दिन, गैर-PMUY सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए 35 दिन की नई समयसीमा लागू कर दी गई है। मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा कि इस तरह की कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है that एलपीजी रीफिल बुकिंग की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह ही लागू है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित है, जो सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू होता है।
मंत्रालय ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और बिना सत्यापन के उन्हें आगे साझा करने से बचें। साथ ही, अनावश्यक घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग करने से भी बचने की सलाह दी गई है, ताकि आपूर्ति व्यवस्था पर कोई अनावश्यक दबाव न बने।
सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।
