नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की अदालत ने बेतालघाट डाकघर में तैनात रहे उप डाकपाल भुवन राम आर्य को 4.54 लाख रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह पेश कर आरोप साबित किए। जानकारी के अनुसार, भुवन राम आर्य, निवासी धनियाकोट (गरमपानी), तहसील कोश्याकुटौली, 15 जून 2017 से 4 अप्रैल 2019 तक बेतालघाट में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत थे। इस अवधि में उन्होंने विभिन्न खातों से फर्जी हस्ताक्षर कर कुल 4,54,500 रुपये की निकासी की।
जिन खातों से अवैध निकासी हुई, उनमें खाता संख्या 475147 से 1,48,000, 471682 से 81,000, 471657 से 54,000, 469272 से 50,000, 471922 से 36,000, 468564 से 35,000 और 475390 से 16,500 रुपये शामिल हैं। आरोपी ने कूटरचित दस्तावेजों को असल के रूप में उपयोग कर रकम निकाली।
खाताधारकों द्वारा धनराशि कम होने की शिकायत पर विभागीय जांच में गड़बड़ी उजागर हुई। इसके बाद 5 जून 2019 को भवाली कोतवाली में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।