उत्तराखंड: होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, पांच लाख जुर्माना और छह साल की जेल

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देहरादून। होली से पहले उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। विभाग ने एसओपी जारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

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खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। ऑन-स्पॉट टेस्टिंग के जरिए सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि मिलावटी उत्पाद बाजार में पहुंचने से पहले ही पकड़े जा सकें।

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विजिलेंस सेल और सर्विलांस टीम एक्टिव
अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी के अनुसार, मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विशेष निगरानी टीमों को सक्रिय किया गया है और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।

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होली के मद्देनजर मिठाई, दूध, घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं मिलावट की आशंका हो तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

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