उत्तराखंड: प्रमोशन के मानकों में मिली छूट, हजारों कर्मचारियों को लाभ

खबर शेयर करें

देहारादून। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वे कर्मचारी भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जो तय अहर्ता का 50 फीसदी पूरा करते हैं, बशर्ते उनके विभाग में उच्च पद रिक्त हो। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में एक बार प्रमोशन में शिथिलीकरण का लाभ देने की मंजूरी दे दी है।

कई कर्मचारी संगठनों, खासतौर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, ने लंबे समय से इस नियमावली को लागू करने की मांग की थी। सरकार ने इसे पहले भी लागू किया था, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए। अब इसे फिर से लागू किया गया है और इस पर कोई समयसीमा तय नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: नवरात्र पर कुट्टू आटा बिक्री के लिए सख्त नियम, बिना लाइसेंस नहीं होगी पैकिंग व बिक्री

कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

इस निर्णय से उन कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, जिनके पद से ऊपर का पद लंबे समय से खाली है और वे पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि का आधा पूरा कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पद के लिए 10 साल की सेवा अवधि निर्धारित है और वह पद रिक्त है, तो उससे नीचे कार्यरत कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति के योग्य हो जाएगा। हालांकि, यह छूट प्रोबेशन अवधि में चल रहे कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉  UKSSSC: उत्तराखंड में वन दरोगा के 124 पदों पर भर्ती, कुल पदों की संख्या बढ़कर 365 हुई

कर्मचारी संगठनों में खुशी

सरकारी फैसले के बाद कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा कि उनके अधिवेशन में इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: सीएम धामी का ‘नशा मुक्त उत्तराखंड’ अभियान फेल…शराब माफियाओं के आगे नतमस्तक पुलिस

सरकारी सेवा में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी राहत से कम नहीं है। इससे विभागों में रिक्त पड़े उच्च पदों को भरने में भी मदद मिलेगी, जिससे सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार होगा।

You cannot copy content of this page