उत्तराखंड: नवरात्र पर कुट्टू आटा बिक्री के लिए सख्त नियम, बिना लाइसेंस नहीं होगी पैकिंग व बिक्री

खबर शेयर करें

देहरादून। नवरात्र और त्योहारी सीजन में मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कुट्टू आटे की बिक्री को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश में अब बिना लाइसेंस कुट्टू का आटा बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

यह भी पढ़ें 👉  चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 45 दिन में 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

एसओपी के मुताबिक कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा। पैकेट पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज होना अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य लाइसेंस निर्माण, पैकिंग, संग्रहण, भंडारण या विक्रय करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन का शिकंजा, क्लीनिक सील, मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस

आयुक्त डॉ. कुमार ने सभी जिलों के प्रभारियों, सहायक आयुक्तों और अभिहित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवरात्रों में कुट्टू आटे का उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का कड़ाई से पालन कराएं।

विशेष अभियान के तहत पहले चरण में थोक विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेताओं को चिह्नित किया जाएगा। दूसरे चरण में नवरात्र शुरू होने से पहले और त्योहारी अवधि में औचक निरीक्षण किए जाएंगे। खुले में बेचे जा रहे कुट्टू के आटे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक के अनुरूप उत्पाद मिल सके।