Uttarakhand: धामी कैबिनेट के बड़े फैसले…बोनस एक्ट वापस, ESI में 94 पद सृजित, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को 22 नए पदों की मंजूरी

खबर शेयर करें

श्रम, गृह, कारागार और वन विभाग से जुड़े अहम निर्णय; सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना 2025-26 तक जारी रहेगी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में श्रम विभाग, गृह विभाग, कारागार, वन विभाग और सूक्ष्म खाद्य उद्यम से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर हजारों कर्मचारियों और लाभार्थियों पर पड़ेगा।

Cabinet Clears 6 Key Proposals; Bonus Act 2020 Withdrawn: कैबिनेट ने श्रम विभाग से जुड़े पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का फैसला किया। यह प्रस्ताव कोविड काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों को सरप्लस होने पर ही बोनस देने का प्रावधान किया गया था।

यह भी पढ़ें 👉  सीएम धामी का बड़ा ऐलान: राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ी, शहीदों के नाम पर होंगी सार्वजनिक सुविधाएं

हालांकि, चूंकि केंद्र का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पहले से लागू है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी नहीं मिल पाई थी, इसलिए राज्य सरकार ने 2020 का प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया। अब केंद्रीय कानून 1965 के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।

ESI सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी, 94 पद सृजित
बैठक में उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस स्कीम 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ESI में कुल 94 नए पद सृजित किए जाएंगे।
मेडिकल ऑफिसर – 76 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर – 11 पद
लेवल-12 के 6 पद
एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13) – 1 पद
अब मेडिकल ऑफिसर स्तर पर सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: ट्रांसपोर्ट नगर में बिना बिल के माल वाला ट्रक गायब, प्रशासन की छापेमारी से कई ट्रांसपोर्टर शटर गिराकर हुए फरार
यह भी पढ़ें 👉  काठगोदाम–नैनीताल एनएच चौड़ीकरण परियोजना तेज, एडीएम ने किया भूमि अधिग्रहण कार्यों का निरीक्षण

वन विभाग के 589 दैनिक श्रमिकों को राहत
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 589 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय से वेतन विसंगति झेल रहे श्रमिकों को राहत मिलेगी।