नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश शराब निर्माता कंपनी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया था, जो नियमों के खिलाफ है। तर्क दिया गया कि आबकारी वर्ष के मध्य में शराब के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा केवल नोटिफिकेशन जारी कर उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि सरकार को शराब के दाम तय करने और उसमें बदलाव करने का अधिकार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में शराब के बढ़े हुए दामों पर फिलहाल अमल नहीं हो सकेगा।
