देहरादून। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक, नियत वेतन और तदर्थ भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब सभी रिक्त नियमित पदों पर भर्ती केवल चयन आयोगों के माध्यम से ही की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी अधिकारी प्रतिबंध के बावजूद आउटसोर्स या संविदा नियुक्ति करेगा, उसे इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत चतुर्थ श्रेणी के कई पद समाप्त कर दिए गए थे, जिनकी पूर्ति के लिए विभागों ने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। वहीं, नियमित भर्तियों में देरी के कारण संविदा व आउटसोर्स भर्ती को बढ़ावा मिला। लेकिन इन भर्तियों को लेकर न्यायालयों में दायर याचिकाओं व स्टे ऑर्डर के कारण सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 27 अप्रैल 2018 और 29 अक्तूबर 2021 को जारी पुराने शासनादेश अब संशोधित माने जाएंगे। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभागों में रिक्त नियमित पदों का आकलन कर भर्ती हेतु समयबद्ध अधियाचन चयन आयोगों को भेजें। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।