Budget 2025: आयकर छूट सीमा बढ़ी, 12 लाख रुपये तक की आय पर अब नहीं लगेगा टैक्स

खबर शेयर करें

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपये की आय पर छूट मिलती थी।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल: मल्लीताल गौशाला में बछिया के साथ कुकर्म, पुलिस जांच में जुटी

वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। नए स्लैब इस प्रकार हैं:

  • 8 से 12 लाख रुपये की आय: 10% टैक्स
  • 15 से 20 लाख रुपये की आय: 20% टैक्स
  • 24 लाख रुपये तक की आय: 30% टैक्स
यह भी पढ़ें 👉  देहरादून: अधिकारी-कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट, सरकार बनाएगी सोशल मीडिया आचार संहिता

स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये पर यथावत रखा गया है।

वित्त मंत्री के अनुसार, “यह निर्णय मिडिल क्लास परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब लोग अधिक बचत कर सकेंगे और अपनी आय का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे।”

एक रुपये ज्यादा कमाने पर टैक्स लागू

हालांकि, विशेषज्ञों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि यदि किसी व्यक्ति की आय 12 लाख रुपये से मात्र एक रुपये अधिक होती है, तो उसे टैक्स चुकाना होगा।

यह भी पढ़ें 👉  स्कूटी और ट्रक की टक्कर में युवक की मौत, चालक फरार

मध्यम वर्ग के लिए यह घोषणा सकारात्मक मानी जा रही है। लोगों का मानना है कि इससे खर्च और निवेश में बढ़ावा मिलेगा।