दिल्ली-NCR में नवजात तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, राज्यों को दिए सख्त निर्देश

खबर शेयर करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नवजात शिशुओं की तस्करी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी अस्पताल से नवजात शिशु की चोरी होती है, तो उस अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  ज्ञानेश कुमार ने संभाला मुख्य चुनाव आयुक्त का पद, युवाओं से की मतदान की अपील

दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग के पर्दाफाश के बाद शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ चौंकाने वाली हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: प्रमोशन के मानकों में मिली छूट, हजारों कर्मचारियों को लाभ

कोर्ट ने देश की सभी निचली अदालतों को निर्देश दिए हैं कि बाल तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाए। साथ ही, कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में भारतीय संस्थानों द्वारा सुझाए गए उपायों को भी अपने आदेश में शामिल करते हुए राज्य सरकारों को उन्हें पढ़ने और अमल में लाने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में संशोधन, 20 से 24 मार्च तक होगी लॉटरी

पीठ ने कहा कि बच्चों की तस्करी से जुड़े मामलों में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और इस दिशा में प्रशासनिक उदासीनता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी।