नई दिल्ली। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का बड़ा फैसला किया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले के बाद सिगरेट की कीमतों में जोरदार उछाल तय माना जा रहा है। अब सिगरेट के दाम सिर्फ ब्रांड पर नहीं, बल्कि उसकी लंबाई और फिल्टर पर भी निर्भर करेंगे।
GST के बाद सबसे बड़ी टैक्स बढ़ोतरी
साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह सिगरेट पर सबसे बड़ी टैक्स बढ़ोतरी मानी जा रही है। फिलहाल सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगता है, लेकिन अब इसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी भी देनी होगी। नए नियमों के तहत सिगरेट जितनी लंबी होगी, उस पर टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा।
नए टैक्स स्लैब (प्रति 1000 सिगरेट)
1 फरवरी से लागू होने वाले नए स्लैब के अनुसार—
- नॉन-फिल्टर (65 मिमी तक): ₹2,050
- नॉन-फिल्टर (65–70 मिमी): ₹3,600
- फिल्टर (65 मिमी तक): ₹2,100
- फिल्टर (65–70 मिमी): ₹4,000
- फिल्टर प्रीमियम (70–75 मिमी): ₹5,400
- अन्य तंबाकू विकल्प: ₹8,500 या 12.5% (जो अधिक हो)
एक सिगरेट पर कितना बढ़ेगा बोझ
एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से आम उपभोक्ता को अब हर सिगरेट पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी—
- छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट: करीब ₹2.05 महंगी
- छोटी फिल्टर सिगरेट: करीब ₹2.10 की बढ़ोतरी
- मीडियम सिगरेट: ₹3 से ₹4 तक महंगी
- प्रीमियम/लंबी सिगरेट: ₹5 तक का इजाफा
अब 10 रुपये की सिगरेट कितने की?
जानकारों के मुताबिक इस फैसले से सिगरेट के दामों में 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।
- 10 रुपये वाली सिगरेट: करीब ₹12
- 15 रुपये वाली सिगरेट: ₹18–19
- 20 रुपये की प्रीमियम सिगरेट: ₹23–25 तक पहुंच सकती है
प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज्यादा असर
सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर प्रीमियम, लंबी और फ्लेवर्ड सिगरेट पीने वालों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि कंपनियां टैक्स का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद तंबाकू उत्पादों में टैक्स चोरी रोकना और राजस्व बढ़ाना है।
